♦ नगर निगम जोन 5 राजस्व विभाग में 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे लाटरी पद्धति से अस्थाई पटाखा दुकानों का होगा आबंटन 

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 5 के जोन कमिश्नर सुशील कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन द्वारा इस वर्ष राजधानी शहर के लाखेनगर स्थित हिन्द स्पोर्टिंग के मैदान में 130 अस्थाई पटाखा दुकानें लगाने का निर्णय लिया गया है। जिन पटाखा व्यवसायियों का लाइसेंस नवीनीकरण हो गया है, वे पटाखा व्यवसायी अस्थाई पटाखा दुकान लगाने हेतु 10 बाई 10 वर्गफुट आकार की प्रति दुकान हेतु निर्धारित 8047 रुपए प्लस 18 प्रतिशत जीएसटी फीस एवं लाइसेंस फीस 630 रुपए 19 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 5 के जोन कार्यालय के राजस्व विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित करें। जोन 5 के जोन कमिश्नर श्री चौधरी ने आगे बताया कि  20 अक्टूबर  को दोपहर 3 बजे अस्थाई पटाखा  दुकानों का आबंटन लाटरी पद्धति से लेआउट में दर्शाये अनुसार नगर निगम जोन क्रमांक 5 के जोन कार्यालय स्थित जोन राजस्व विभाग में किया जायेगा। जोन 5 जोन कमिश्नर ने बताया कि नगर निगम द्वारा अस्थाई पटाखा दुकानों हेतु पेयजल, चलित शौचालय, साफ सफाई की सुविधाएं नियमानुसार उपलब्ध करवायी जायेंगी। इस सम्बन्ध में इच्छुक पटाखा व्यवसायी नियमों एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी नगर निगम जोन नम्बर 5 के जोन राजस्व विभाग में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।