0 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1. क्या पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर बढ़ाई गई है?
उत्तर: हाल ही में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई बढोतरी नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य ने नमक- मसालों से मिश्रित पॉपकॉर्न पर लागू वर्गीकरण और जीएसटी दर को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। इस मुद्दे को 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में उठाया गया और परिषद ने इस मुद्दे पर स्पष्टता करने की सिफारिश की।
2. विभिन्न प्रकार के पॉपकॉर्न पर अलग-अलग दरों का आधार क्या है?
उत्तर: खाद्य पदार्थों सहित सभी वस्तुओं को हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) वर्गीकरण के अनुसार जीएसटी के तहत वर्गीकृत किया जाता है,जो विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) द्वारा विकसित एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय वस्तु नामावली है। इस प्रणाली का उपयोग 200 से अधिक देशों द्वारा किया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 98% से अधिक को कवर करता है। अलग-अलग जीएसटी दरें केवल एचएस प्रणाली के विभिन्न अध्यायों के तहत वस्तु के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप तय होती हैं।
एचएस वर्गीकरण के अनुसार, चीनी कन्फेक्शनरी अध्याय 17 में एचएस 1704 के अंतर्गत आती है। कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं के अलावा सभी चीनी प्रयुक्त कन्फेक्शनरी पर 18% जीएसटी लगता है। भारत में, नमकीन को एचएस 2106 90 99 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नमकीन को प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले आकार के अलावा, अन्य रूप में बेचे जाने पर 5% जीएसटी लगता है और प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले आकार में बेचे जाने पर 12% जीएसटी लगता है।
3. स्पष्टीकरण जारी करने का उद्देश्य क्या था?
उत्तर: परिषद ने नमक और मसालों के साथ मिश्रित रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर उपजे विवादों के समाधान की सुविधा के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की सिफारिश की।
4. क्या सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न की बिक्री अधिक महंगी हो जाएगी?
उत्तर: आम तौर पर, पॉपकॉर्न को सिनेमाघरों में ग्राहकों को खुले रूप में परोसा जाता है और इसलिए इस पर ‘रेस्तरां सेवा’ के समान 5% की दर लागू होती रहेगी, वह भी तब तक, जबकि इसे सिनेमा प्रदर्शन सेवा से स्वतंत्र रूप से आपूर्ति किया जाता है।